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Rajasthan Government Lockdown 4 Guideline

जयपुर. लॉकडाउन 4.0 को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से सोमवार शाम गाइडलाइन जारी की गई. ACS होम राजीव स्वरूप ने ( Rajasthan Government Lockdown 4 Guideline ) गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. गाइडलाइन में दी गई शर्तों की  पालना करनी होगी.राजीव स्वरूप ने कहा कि कोरोना से घबराना नहीं है,सावधानी रखते हुए कार्य करना है.

आवागमन में जिले के भीतर और दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति है. गृह विभाग पहले रूट देखगा,उसके बाद बस चालू की जाएगी. राज्य से बाहर जाने-आने के लिए आदेश पुराने लागू रहेंगे. ( Lockdown-4.0 in Rajastan )

संपूर्ण राज्य में 31 मई तक निम्न गतिविधियों पर रोक रहेगी

  • सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे
  • रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा
  • सभी घरेलु एवं इंटरनेशनल यात्री हवाई उड़ाने
  • मेट्रो रेल सेवा
  • स्कूल, कॉलेज,एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान
  • होटल एवं सभी आतिथ्य सत्कार सेवाएं
  • सिनेमाघर, शौपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडीटोरियम, सम्मेलन स्थल एवं अन्य मिलते जुलते स्थान
  • सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल तथा धार्मिक आयोजन
  • पान, गुटखा, तम्बाकू आदि

लॉक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधि शर्तों के साथ (Non Containment एरिया में)
Rajasthan Government Lockdown 4 Guideline

  • नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर (पूरी सावधानी के साथ, प्रत्येक ग्राहक की सेवा के बाद सेनेटाइज आवश्यक)
  • ग्रीन जोन में आटो, बस सेवाएं शुरू
  • आरेंज जोन में आटो, बस सेवा शर्तों के साथ शुरू
  • रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ की दुकाने (for Take Away and Home Delivery only)
  • स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स खुलेंगे
  • शोपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकाने (ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य, अन्यथा दुकानदार पर जुर्माना) दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे
  • शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते, समारोह की परमिशन SDM द्वारा लिया जाना आवश्यक. समारोह में सोशल Distancing की पालना आवश्यक.
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते है.

लॉक डाउन के दौरान गतिविधि पर रोक
Rajasthan Government Lockdown 4 Guideline

  • रेड जोन में आटो, बस बंद
  • गुटखा तम्बाकू पर पूरी तरह रोक
  • कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी.

विशेष निर्देश – Lockdown-4.0

  • मास्क ग्लब्स पहनकर सैलून में बाल काट सकेंगे
  • नियमों का उल्लघंन पर सख्त कार्यवाही
  • कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की इजाजत नहीं
  • 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 वर्ष तक के बच्चों को घर में ही रखे.
  • कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य
  • सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर थूकने पर सजा का प्रावधान
  • सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन में 6 फीट (do gaz ki doori) आवश्यक

DownLoad Government Order

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