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Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana (MADBY 2024)

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 
Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana

जयपुर। सडक दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिपेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में (Golden Hour) चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आमजन को प्रेरित / प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश / आदेश दिनांक 10.09.2021 एवं 29.07.2022 का अतिक्रमण करतें हुए राजस्थान सरकार द्वारा Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना ( MADBY 2024 ) का गठन किया गया है।

Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के मुख्य बिंदू :

  • भले व्यक्ति को राशि रू0 10000 / – ( दस हजार रुपये) देय होंगे और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाये।
  • भले व्यक्ति (Good Samaritan) को उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति होगी।
  • घायल व्यक्ति, सामान्य घायल (Minor Injury ) की श्रेणी के है तो भलें व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।  
  • किसी अस्पताल द्वारा योजना का दुरुपयोग अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही।

घायल व्यक्ति को मदद करने की भावना से तत्काल निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले सहयोगी को इस योजना में भले व्यक्ति Good Samaritan के रूप में चिन्हित किया गया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के दिशा-निर्देश

  • योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान (हॉस्पिटल / ट्रोमा सेंटर आदि) में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति (Good Samaritan) को राशि रू0 10000 / – ( दस हजार रुपये) देय होंगे।
  • योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जायेगा तथा योजना हेतु सम्पूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जायेगा।
  • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुँचाने वाले भले व्यक्ति इस ( Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana ) योजना से लाभांवित होंगे।
  • घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पहचान आदि देने तथा योजना लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में अस्पताल के ईमरजेंसी रूम में कार्यरत Casualty Medical Officer (CMO) द्वारा उसका नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाईल नम्बर, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या, IFSC Code, MLC Number इत्यादि परिशिष्ट-1 में अंकित किये जायेगें। 
  • सामान्यतः यह देखा गया है कि थानाधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट आदि अधिकारी गम्भीर दुर्घटना के समय घटनास्थल व चिकित्सालय में उपस्थित रहते हैं। ” भले व्यक्ति” द्वारा स्वेच्छा से अपनी पहचान आदि देने तथा योजना का लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में Casualty Medical Officer (CMO) के अलावा सम्बन्धित थानाधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी Annexure- I में सूचना अंकित की जा सकेगी। 

चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana

  • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम के चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति (Good Semaritan) के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाये। ऐसे भले व्यक्ति (Good Samaritan) को उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाये। 
  • यदि घायल व्यक्ति, गंभीर ( Serious injury) श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले भले व्यक्ति को दस हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि समान रूप से विभाजित कर दी जायेगी। गंभीर घायल (Serious injury) व्यक्ति से तात्पर्य है कि घायल जिसे उपचार हेतु तुरन्त अथवा रेफर करने पर भर्ती करने की आवश्यकता हो। इसका निर्णय Casualty Medical Officer (CMO) के विवेकानुसार किया जायेगा।  
  • यदि घायल व्यक्ति, सामान्य घायल (Minor Injury ) की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसकी अस्पताल पहुचाने वाले भले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
  • अस्पताल प्रशासन / उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा थानाधिकारी द्वारा भले नागरिक को पुरस्कार राशि एवं/ अथवा प्रशस्ति पत्र दिये जाने की अनुशंषा निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को तीन दिवस के भीतर ई-मेल के माध्यम से संलग्न परिशिष्ट-II में भेजी जायेगी। 
  • निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर द्वारा अनुशंषा प्राप्त होने पर दो कार्य दिवस के भीतर ही भले व्यक्ति के खाते में पुरस्कार राशि सीधे ही (डी. बी. टी. द्वारा) स्थानान्तरित की जायेगी एवं प्रशस्ति पत्र भले व्यक्ति के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से / E-Certificate को E-mail/Whats app पर प्रेषित किया जायेगा। प्रशस्ति-पत्र को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना Mukhyamantri Ayushman Jeevan Raksha Yojana पोर्टल से ऑन लाईन डाउनलोड भी किया जा सकेगा। 
  • 108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों तथा घायल व्यक्ति के सगे-संबंधियों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। 
  • योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का एक भाग शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जायेगा। शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेशक ( जन स्वास्थ्य ) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को बजट अग्रिम आवंटित किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रति वर्ष राशि रू. 5 करोड़ सड़क सुरक्षा कोष से निदेशक जन स्वास्थ्य विभाग को अग्रिम आवंटित किये जायेंगे। उक्त राशि व्यय होने पर आवश्यकतानुसार एंव वित्त विभाग के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा कोष से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसके लिए पृथक से अन्य किसी स्वीकृति की आवश्यकता नही रहेगी । 
  • जिला स्तर पर योजना के संबंध में किसी भी शिकायत का निवारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जायेगा। प्रकरण के निवारण नहीं होने की स्थिति में संयुक्त निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं) संभागीय स्तर पर अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होगें। 
  • किसी अस्पताल द्वारा योजना का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलक्टर या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उस अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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