- लॉकडाउन 5.0 की अवधि 1 जून से 30 जून तक होगी
- सैलून, रेस्टोरेंट और धर्मं स्थल खोलने की इजाजत
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा. सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है.
बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर में है. लॉकडाउन 4.0 31 मई को खत्म हो रहा है. अब सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है. इस प्रकार लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा. इसके दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे.
कर्फ्यू से मिली राहत
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. आवश्यक सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.
धर्मं स्थल खोलने की अनुमति
सभी धर्मं स्थल (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर और गुरूद्वारे आदि) खोल दिए जाएंगे. कई राज्य की मांग है की मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
दूसरे राज्यों की यात्रा कर सकेंगे
नए निर्देश के अनुसार दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
राज्य सरकारों को अधिकार
लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं.
From 01.06.2020
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa
तीन चरणों में लॉकडाउन खोला जावेगा
पहला चरण
जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक पहले चरण में मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे. 8 जून से सैलून-रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
दूसरा चरण
इसके बाद दूसरे चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श के बाद राज्य स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे. लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी.
दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता से विचार विमर्श के बाद स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं. फिलहाल जुलाई से स्कूलों को खोलने का प्रयास किया जाएगा. जिस पर राज्य अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं. इस प्रकार जुलाई में यह तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं.
तीसरा चरण
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगह आदि को खोलने पर विचार किया जावेगा.
मुख्य बिन्दु :
- नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे
- 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था. केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी. अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी
- पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी
- पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा
- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे
- पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
ये गतिविधियां हैं:
– अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
– मेट्रो रेल का संचालन
– सिनेमा हॉल
– जिम और स्विमिंग पूल
– थिएटर एवं बार
– ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल